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1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी

 

घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा मूल्य  पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण  पूरा होना जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को LPG सेवा से पूरी तरह वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बिना लागू बाजार मूल्य पर LPG उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपनी तेल विपणन कंपनी के डिजिटल चैनल पर इस विकल्प को पंजीकृत करना होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए तीनों प्रमुख तेल कंपनियों ने मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे आधार प्रमाणीकरण की सुविधा दी है।
Indane उपभोक्ता IndianOil ONE ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
Bharatgas उपभोक्ता HelloBPCL ऐप से आधार सत्यापन कर सकते हैं।
HP Gas उपभोक्ता HP PAY ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 
इसके अलावा उपभोक्ता अपने LPG वितरक के शोरूम पर जाकर भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करा सकते हैं। सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मी के माध्यम से भी प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 प्रतिशत, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को दोबारा प्रमाणीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है और उनकी LPG रिफिल बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी। LPG उपभोक्ताओं को आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए पहले 30 जून 2026 तक का समय दिया गया था। इसके बाद समयसीमा कई बार बढ़ाई गई और अंततः 14 सितंबर 2026 तक कर दी गई। अब 1 अक्टूबर से सब्सिडी के साथ RSP पर रिफिल बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण पूरा होना जरूरी होगा। सरकार के मुताबिक आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों का लाभ वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। इससे डुप्लीकेट अथवा अपात्र कनेक्शनों की पहचान और सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। LPG सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं।

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