किशोरी को बहला कर भगाने व दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज की अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा व ठोंका 60 हजार का अर्थदण्ड
सुलतानपुर किशोरी को बहला कर भगाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी रवींद्र कुमार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी रवींद्र को 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र की रहने वाली अभियोगिनी ने 24 नवम्बर 2013 की घटना बताते हुए करीब एक सप्ताह बाद स्थानीय थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपनी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री को बहला कर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। अभियोगिनी ने उस दौरान पीड़िता के पास मौजूद मोबाइल नम्बर का हवाला दिया था,जिससे पुलिस को पीड़िता व आरोपी तक पहुँचने में मदद मिली। मामले में तफ्तीश के दौरान जामो थाना क्षेत्र स्थित कलन्दर का पुरवा के रहने वाले आरोपी रवींद्र कुमार का नाम सामने आया। फिलहाल इस मुकदमे की तफ्तीश कई महीनों तक लटकी रही और पुलिस के रहमोकरम से आरोपी संरक्षण पाता रहा,नतीज़तन आरोपी रवींद्र की घटना के करीब डेढ़ साल बाद गिरफ्तारी हो सकी। मामले में बरामद लड़की ने अपने बयान में आरोपो की पुष्टि की,जिसके उपरांत आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हुआ। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक रवींद्र प्रताप सिंह ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया, वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी रवींद्र कुमार को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोई टिप्पणी नहीं