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जनपद के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों के साथ टी0डी0एस0 के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा राज्य कर अधिकारी के साथ बैठक हुई आयोजित


सुलतानपुर  प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त ग्रेड-1 अयोध्या, जोन अयोध्या अनन्जय कुमार राय द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुक्रम में सरकारी विभागों/संस्थानों निकायों जो आपूर्ति प्राप्त करते हैं, के आपूर्ति पर टी0डी0एस0 कटौती (श्रोत पर कर की कटौती) के पश्चात जी0एस0टी0 पोर्टल पर रिटर्न जी0एस0टी0आर-07 दाखिल करने के सम्बन्ध में जनपद के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों के साथ वरिष्ठ कोषाधिकारी ए0के0 सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपायुक्त मो0 नाजिम द्वारा बताया गया कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सरकारी धनराशि से बहुत सी वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है। इसके लिये इन सभी सरकारी विभागों का भी जीएसटी में पजीयन अनिवार्य है। यूपी जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-51 एवं धारा-24 (VI) के प्राविधानों के अनुसार टीडीएस कटौती के लिये जीएसटी में पंजीयन अनिवार्य है। किसी संविदा के अन्तर्गत किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्था तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी व्यक्ति रू0 2.50 लाख से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त किये जाने की दशा में ऐसे विभाग, निकाय, संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कुल 2 प्रतिशत (1% CGST+1% SGST vFkok 2% IGST) की दर से टीडीएस कटौती  किया जाना अनिवार्य है। यूपी अधिनियम-2017 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जीएसटी अधिनियम की धारा-122 के अन्तर्गत दण्डनीय है।   यह भी बताया गया कि जिस माह भुगतान करने के उपरान्त टीडीएस काटा गया है उसके अगले माह के 10 तारीख तक कर विवरणीय जी0एस0टी0आर0-07 भरा जाना अनिवार्य है। राजस्व हित में यह आवश्यक है कि सरकारी विभाग/संस्था/निकाय जो कोई  भी आपूर्ति /सेवा प्राप्त करते हुए भुगतान कर रहे हैं, अपने स्तर से यह सुनिश्ति करें कि आपूर्ति/सेवा केवल पंजीकृत व्यक्ति/संस्था से ही प्राप्त करें। बताया कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें भी शामिल है अतः इन पंचायतों पर भी टीडीएस सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त की गयी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति यदि टीडीएस कटौती हेतु निर्धारित मूल्य सीमा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें भी शामिल है। अतः इन पंचायतों पर भी टी0डी0एस0 सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।  ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त की गयी कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति यदि टीडीएस कटौती हेतु निर्धारित मूल्य सीमा के अन्तर्गत आती है, तो इन संस्थाओं द्वारा टीडीएस कटौती किया जाना अनिवार्य है। सहायक आयुक्त  अखिलेश कुमार द्वारा राज्य कर में टीडीएन नं0 लेने हेतु आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी प्रदान की गयी। राज्य कर विभाग के सिस्टम इन्टीग्रेटर मुकेश द्वारा विभागीय बेवसाइट पर पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया।    बैठक में टीडीएस कटौती के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समाधान भी किया गया। वरिष्ठ कोषाधिकारी ए0के0 सिंह द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी कटौती करने एवं अभी तक टीडीएन नं0 न प्राप्त हो, तो प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। बैठक में उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश एवं कमिश्नर, राज्य कर उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश एवं पत्र की प्रति को वितरित किया गया। बैठक के अन्त में वरिष्ठ कोषाधिकारी ए0के0 सिंह ने समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को शासन के मंशानुरूप जीएसटी विभाग में टी0डी0एन0/पंजीयन प्राप्त करते हुए 02 प्रतिशत की टीडीएस कटौती करने एवं जनपद सुलतानपुर के नोडल अधिकारी को प्रान्तीय अधिनियम की धारा-51 के अन्तर्गत कटौती करने वाले दायी प्रत्येक व्यक्ति (आहरण-वितरण अधिकारी) का वितरण (नाम, विभाग का नाम, ई-मेल एवं  मोबाइल नं0) गूगल शीट पर 02 कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जनपद के समस्त आहरण-वितरण अधिकारी एवं राज्य कर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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