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किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी हुए बरी


ग्यारह वर्ष से मुकद्दमा झेल रहे तीन अभियुक्तों को मिली राहत

सुलतानपुर एडीजी/एटीसी कोर्ट प्रथम कोर्ट ने किशोरी भगाने के मामले में तीन अभियुक्तों को बड़ी राहत दी है।  किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के तीन आरोपियों को बरी कर दिया है ।मामला कुड़वार थाने का है।थानक्षेत्र स्थित एक गांव के रहने वाले एक पीड़ित ने थाने में 11 साल पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री को पड़ोसी युवक भगा ले गया । इस मामले में एक युवती समेत दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया था ।मामले का विचारण एडीजी /एफटीसी प्रथम की अदालत में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेश कुमार यादव के तर्कों को सुनकर ग्यारह वर्ष से मुकदमा झेल रहे आरोपियों को एडीजी /एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायधीश अंकुर शर्मा ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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