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सलाखों के पीछे पहुँचे आधा दर्जन यौन अपराधी


सुलतानपुर तालाब के पास बकरी चराने गई किशोरी से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी लाल मोहम्मद को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित मुसहर नचना गांव के रहने वाले आरोपी लाल मोहम्मद के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 17 जून 2018 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी 15 वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी तभी वहां मुसहर नचना गांव का रहने वाला लाल मोहम्मद आ गया और अभियोगी की पुत्री के मुंह मे कपड़ा ठूंसकर बगल की झाड़ी में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी कर जेल भेजने के बाद आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया और लाल मोहम्मद को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी लाल मोहम्मद को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को इसी अदालत ने इतिहास रचते हुए पांच मुकदमो में एक ही दिन फैसला सुनाया। जिसमे पीपरपुर थाने सम्बन्धित यौन अपराधी जितेंद्र उपाध्याय व शुभम मौर्य को,बाजार शुकुल से सम्बंधित यौन अपराधी अली अहमद को एवं गोसाइंगज थाने से सम्बंधित यौन अपराधी उमेश चन्द्र को 20- 20 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई थी,जबकि कूरेभार थाने से सम्बंधित यौन अपराधी मोहनलाल को 10 वर्ष के कारावास एवं मुंशीगंज से सम्बंधित अमृतलाल को तीन वर्ष के कारावास की सजा एक ही दिन सुनाकर अपराधियों में कानून के प्रति खौफ पैदा कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इसके पूर्व किसी भी सेशन कोर्ट ने एक दिन में पांच गम्भीर मामलों में फैसला नही सुनाया है। अदालत की इस सक्रियता से माना जा रहा है कि निर्दोषो को बरी करने व दोषियों को लगातार मिल रही सजा से किशोरियों की इज्जत से खेलने वाले अपराधी दहशत में जी रहे है।

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