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दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ


सुलतानपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रजनीश किरन ने जनपद सुलतानपुर के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000.00 तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000.00 निर्धारित है।उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हों, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों।  उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति आनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो , रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र ,युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय,कक्ष सं0 22, विकास भवन, सुलतानपुर में जमा करायें। 

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