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सरकारी कर्मचारी के लापता होने पर अब तुरंत मिलेगी पेंशन

 


नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी गई है, जो जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित इलाकों के साथ-साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वालों के परिजनों के लिए एक बड़ी राहत है।एक आदेश के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, परिवार पेंशन का लाभ तुरंत परिवार को दिया जाएगा और यदि वह फिर से आता है तथा सेवा शुरू करता है, तो लापता होने की अवधि के बीच के समय में पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी गई रकम उसके वेतन से काटी जा सकती है।कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इससे पहले, परिवार पेंशन का भुगतान तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि लापता सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या उसके लापता होने के 7 साल बीत नहीं जाते थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक होती हैं।कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उन्हें और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि CCS (पेंशन) नियम, 1972 के तहत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवारों को वेतन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आदि के बकाये का लाभ दिनांक 25 जून 2013 को जारी निर्देशों के मुताबिक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है और ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, समान लाभ (जैसा कि CCS (पेंशन) नियम में लागू है का विस्तार NPSके दायरे में आने वाले कर्मचारियों के परिवार तक भी करने का निर्णय लिया गया है। बयान में कहा गया कि वेतन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के बकाये का लाभ परिवार को उन सभी मामलों में दिया जाएगा जहां एनपीएस के तहत आने वाला एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, भले ही कर्मचारी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के तहत लाभ के लिए विकल्प का प्रयोग किया हो।

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