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पटना हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट से बड़े नहीं सुब्रत राय, कल फिजिकली मौजूद होने का आदेश


नई दिल्ली इंवेस्टर्स को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इनके तरफ से दायर किए गए अंतिरम आवेदन को खारिज कर दिया गया है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि कल हर हाल में सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा। कल अगर यह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाईकार्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है। निवेशकों के एडवोकेट प्रत्युष कुमार के अनुसार जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं। आज नहीं आ कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है।दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत राय को 12 मई यानी आज के दिन पटना हाईकोर्ट में फिजिकली पेश होने का आदेश दिया गया था। मगर, सुब्रत राय गुरुवार को नहीं आए। इनकी तरफ से वकील ने अंतरिम आवेदन जमा किया।आवेदन के जरिए सुब्रत राय ने हाईकोर्ट से एक अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 74 साल हो चुकी है। जनवरी महीने में ऑपरेशन कराया था। अभी भी बीमार हूं। इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। मुझे वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए।आवेदन के जरिए सहरा के मालिक ने यह भी कहा कि इंवेस्टर्स के रुपए लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है। साथी तत्काल में वो 5 करोड़ रुपए जमा करने को भी तैयार हैं। साथ ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक याचिका दायर की गई है।वकील प्रत्युष कुमार के अनुसार इस पर पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं। सवालिया लहजे में हाईकोर्ट ने कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय सहारा जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं?

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