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मासूम को हबस का शिकार बनाने के दोषी को 20 साल की कैद


करीब सवा साल पहले कोतवाली नगर में मासूम की माता की तहरीर पर दर्ज हुई थी एफआईआर

सुलतानपुर तीन वर्षीय मासूम को हबस का शिकार बनाने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसे स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने 20 वर्ष के कारावास एवं 22 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि तीन वर्षीय मासूम की माँ ने 11 फरवरी 2021 को हुई घटना का जिक्र करते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित काशीराम कालोनी के रहने वाले आरोपी अय्यार उर्फ बहेरू के खिलाफ़ अपनी मासूम पुत्री के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए घटना के चार दिन बाद तहरीर दी,जिस पर 15 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में आरोपी अय्यार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की और तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया। बीते एक नवम्बर को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मामले का ट्रायल शुरू किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अभियोजन गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी अय्यार को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया और जिसे दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी अय्यार को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास एवं 22 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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