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शराब दुकानदारों को लेना होगा खाद्य विभाग से लाइसेंस


लखनऊ उत्तर प्रदेश में अब शराब की दुकान चलाने के लिए खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना होगा। 2022 -23 की शुरुआत के बाद शासन ने इसके लिए निर्देश जारी किये गए हैं। इस आदेश के साथ ही अब शराब भी दैनिक जीवन में खाने -पीने के सामान की श्रेणी में आ गई है।दुकानदारों को बिक्री के अनुसार टैक्स भी खाद्य विभाग को देना पड़ेगा। लाइसेंस न लेने वाले दुकानदार बिक्री नहीं कर पाएंगे।उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बेचने के लिए विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। शासन द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गयी है। अब स्थानीय प्रशासन द्वारा इस प्रक्रिया को सरल और सुचारु बनाये जाने की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय स्तर से यह प्रक्रिया ऑनलाइन करवाने पर भी विचार किया जा रहा है।एक्सपर्ट्स का मानना है की इस फैसले से दुकानदारों और उनके कर्मचारियों में थोड़ा भय बढ़ेगा और दुकानों पर खाद्यविभाग की टीम भी जांच कर सकेगी। इससे बेईमानी करने वालों में कमी आएगी। इसके साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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