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किशोरी को भगाने एवं दुष्कर्म के केस में दोषी को सात साल की कैद व 20 हजार का अर्थदंड


सुलतानपुर सत्रह वर्षीय किशोरी को बहलाकर भगाने एवं उसके साथ दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसे स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने सात वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।   मालूम हो कि सत्रह वर्षीय किशोरी के पिता ने 13 अगस्त 2018 को हुई घटना का जिक्र करते हुए धम्मौर थाने में उघड़पुर के रहने वाले आरोपी फूलचंद्र के खिलाफ़ अपनी पुत्री को बहलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए घटना के सवा महीने बाद तहरीर दी,जिस पर 22 सितम्बर को मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में आरोपी फूलचंद्र को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की और तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने अभियोजन गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी फूलचंद्र को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया और जिसे दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी फूलचंद्र को दोषी ठहराते हुए उसे सात वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है।

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