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मतदाता को रिश्वत या धमकी दी तो मिलेगी जेल,हेल्पलाइन नंबर जारी


लखनऊ विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यदि मतदाता को कोई रिश्वत या धमकी देता है तो उसके रोकथाम के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं के लिए टेलीफोन व हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिस पर मतदाता कॉल कर सीधे शिकायत कर सकता है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी  ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते की टीम गठित की गई है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वह किसी से भी रिश्वत लेने से परहेज करें।यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत टोल फ्री नम्बर 18001805338 पर कॉल करके बताना चाहिए ताकि कार्रवाई की जा सके।

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