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दिल्ली में 30 लाख पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण होगा रद्द

 


नई दिल्ली दिल्ली में वायु प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग की तरफ मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर शिकंजा और कसेगा। 10 साल पुराने डीजल वाहनों के बाद 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती की तैयारी है। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को डी रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद भी अगर रेट्रो फिटमेंट के विकल्प को वाहन मालिक नहीं अपनाता है तो वाहनों को चरणों में स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके करीब 30 लाख पेट्रोल वाहन हैं। पुराने डीजल वाहनों की तरह 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इसके बाद सड़क पर इन वाहनों को उतारा जाता है तो जब्त कर, स्क्रैप किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पहले के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनों को चलने की इजाजत नहीं है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने पिछले साल सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले चरण की कार्रवाई में 1 लाख से अधिक डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों केपंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल करने का विकल्प दिया। जिन शहरों में प्रतिबंध नहीं हैं, वहां पुराने वाहनों को दोबारा पंजीकृत किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में डीजल वाहनों के बाद 15 साल की मियाद पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों की बारी है। दिल्ली में ऐसे करीब 30 साल वाहन हैं, जिनके पंजीकरण रद्द किए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लागू बंदिशों के कारण फिलहाल कार्रवाई की रफ्तार थोड़ी कम है। 

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