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नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा


लखनऊ उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच  में एक कलयुगी पिता को पॉक्सो कोर्ट  ने मृत्युदंड की सजा  सुनाई है। अभियुक्त पिता अपनी नाबालिग बेटी से लगातार दो वर्षों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ तीन महीने पहले पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने तीन महीने में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पिता को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। मामला सुजौली थाना क्षेत्र का है जहां मां की तहरीर पर तीन महीने पहले कलयुगी पिता पर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में बहराइच की जिला सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पिता को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट के जज नितिन कुमार पांडेय ने सुजौली थाना क्षेत्र के पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई है।इस मामले में अभियुक्त के तहत 376D, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के 5बी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया थाv इस मामले में 22 अगस्त 2021 को FIR दर्ज हुई थीvशासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पीड़िता का भाई और दो पडोसी गवाह थे।पूरे मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सभी धाराओं में दोषी पाया और मामले को रेयर ऑफ़ द रेयरेस्ट मानते हुए दोषी को फांसी की सजा से दण्डित किया। इनका कृत्या अक्षम्य था। एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से दो साल तक रेप एक गंभीरतम अपराध की श्रेणी में था।

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