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यूपी सरकार का फैसला,कोरोना काल के दौरान दर्ज लगभग 3 लाख मुकदमे वापस


लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज करीब तीन लाख मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया है। मंगलवार को न्याय विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया। हालांकि वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य इस दायरे से बाहर रखे गए हैं।इनके मामले में हाईकोर्ट की अनुमति से ही अलग से विचार किया जाएगा।विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि इस निर्णय से आम नागरिकों को अनावश्यक अदालती कार्रवाई से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज मुकदमें वापस लेने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट से लिखित रूप से कहा गया है। अब अदालत में दर्ज हो चुके ऐसे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने मंगलवार को इस दिशा में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए।आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 व आईपीसी की धारा 188 आदि में प्रदेश भर में तीन लाख से अधिक दर्ज मुकदमे, जिनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाए।


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