सड़क पर थूकते पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना


 लखनऊ उत्तर प्रदेश में गदंगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। चलती गाड़ी से सामान फेंकते, पालतू जानवर को बाहर शौच कराते और घरों के बाहर कचरा डालते पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में उत्तर प्रदेश प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है।उत्तर प्रदेश में हर दिन करीब 14468 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसका असर प्रदेश के स्वास्थ्य, साफ-सफाई व पर्यावरण पर पड़ रहा है। ऐसे में यह सख्ती की जा रही है। नई नियमावली में अपशिष्ट को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें जैविक , अजैविक  और घरेलू कूड़े को अलग-अलग करके कूड़ेदान में रखना होगा। संस्थानों व प्रतिष्ठानों में गीला कचरा  को यथासंभव कंपोस्टिंग या बायो मिथेनाइजेशन तकनीक के जरिए वहीं पर निस्तारित करना होगा।नए नियमों के अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है। जहां संख्या 100 से ज्यादा है तो आयोजक को कार्यक्रम समाप्त होने पर सफाई करानी होगी। अन्यथा क्षेत्रफल व कचरे के हिसाब से जुर्माना देना होगा। फेरी व पटरी दुकानदारों को बंद डिब्बा रखना होगा, जिससे उसी में कूड़ा एकत्र हो सके।सड़क से लेकर रेलवे तक के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। इसमें सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या अन्य किसी स्थान पर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

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