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संबंध बनाने से मार गया लकवा,मुंबई की सेशन कोर्ट ने कहा- पति का दोष नहीं


नई दिल्ली मुंबई की सेशन कोर्ट ने पत्‍नी की इच्‍छा के बगैर जबरन सेक्‍स के मामले में एक  फैसला सुनाया है कोर्ट  ने कहा कि पत्‍नी के साथ जबरन संबंध बनाने के आरोपी पति ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है मुंबई के अडिशनल सेशन जज एसजे घरात की अदालत में महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसके पति ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए।जिसके कारण उसे लकवा मार गया इस पर कोर्ट ने कहा आरोपी व्‍यक्ति महिला का पति है इसलिए ये कहना गलत होगा कि पति होने के नाते उसने कोई गैरकानूनी काम किया हैमहिला ने पति पर जबरन संबंध बनाने और दहेज उत्‍पीड़न का आरोप लगाया था जबकि आरोपी पति ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थीअभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला की शादी 22 नवंबर 2020 को हुई थी शादी के कुछ दिन बाद ही महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी इसके साथ ही महिला ने कहा कि दो जनवरी को जब वह अपने पति के साथ महाबलेश्‍वर गई थी तब उसके पति ने उसकी इच्‍छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए महिला ने बताया कि इस घटना के बाद से वह काफी बीमार रहने लगी उसने जब अपनी जांच कराई तो डॉक्‍टरों ने बताया कि उसे कमर के नीचे लकवा मार गया हैहालांकि पति ने कोर्ट में सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही हैउसने कहा कि कभी भी उसके परिवार और उसकी ओर से दहेज की मांग नहीं की गई दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अडिशनल सेशन जज घरात ने कहा, महिला को लकवा मार जाना दुख की बात है लेकिन इसके लिए पति और उसके परिवार के लोगों को जिम्‍मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

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