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चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी


नई दिल्लीचारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में छूट जाएंगे। लालू को सवा तीन साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे।जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।लालू यादव को सशर्त जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी। वहीं डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में बहस चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।


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