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अमेठी मे मतदाता सूची में हेरफेर करने पर 4 लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज


अमेठी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी  अरुण कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छ एवं  त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने के निर्देश दिए गए थे, तथा निर्वाचन संबंधी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अंतर्गत जनपद में 26 अप्रैल 2021 को हो रहे मतदान के दौरान विकासखंड तिलोई अंतर्गत मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय जनापुर तथा विकासखंड जामो अंतर्गत मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय पूरे चितई में हुई घटना को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 2 जोनल मजिस्ट्रेट, 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा दो थानाध्यक्ष के द्वारा लापरवाही किए जाने पर उनके निलंबन तथा विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने के साथ ही अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुधीर रुंगटा को जांच अधिकारी नामित करते हुए दो दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुधीर रुंगटा द्वारा मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय जनापुर के बूथ संख्या 74, 75, 76 पर मौके पर जाकर की गई अभिलेखीय जांच की गई, जांच के दौरान मतदान स्थल 74 पर 32 नाम परिवर्धित तथा 16 नाम अपमार्जित व मतदेय स्थल 75 पर 13 नाम परिवर्धित तथा 51 नाम अपमार्जित तथा मतदान स्थल 76 पर 4 नाम परिवर्धित तथा 20 नाम अपमार्जित किए गए थे जो पूर्ण रूप से कूट रचित एवं फर्जी तरीके से किए गए थे, जिसमें ग्राम पंचायत जनापुर के पूर्व प्रधान के पुत्र नूर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय यार मोहम्मद निवासी ग्राम जनापुर तहसील तिलोई जनपद अमेठी एवं तहसील तिलोई के शैलेश तिवारी बीआरसी ऑपरेटर (संविदा कर्मी) तथा ब्लॉक तिलोई के सफाई कर्मचारी राम प्रसाद एवं ब्लॉक के डाक रनर  रामदेव की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसको लेकर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में फर्जी एवं कूट रचना करके मतदाता सूची में हेरफेर किए जाने के कारण नूर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय यार मोहम्मद, शैलेश तिवारी बीआरटी ऑपरेटर (संविदा कर्मी) तहसील तिलोई तथा ब्लॉक तिलोई के सफाई कर्मचारी राम प्रसाद एवं ब्लॉक के डाक रनर रामदेव के विरुद्ध  मोहनगंज कोतवाली में भा0दं0सं0 1860 की धारा 467, 468, 471, 419, 420 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में यदि ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती हैं तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


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