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पंचायत निर्वाचक नामावली में छूटे नाम सम्मिलित करने संशोधन एवं विलोपन हेतु निर्धारित प्रारूप में करें आवेदन


अमेठी।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं)  अरुण कुमार ने बताया कि यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम पंचायत निर्वाचक नामावली में छूट गया है या त्रुटिपूर्ण है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो गया है तो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के उपरांत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा- 9 की उप धारा (10) के अंतर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबंध आदेश के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अंतिम प्रकाशन के उपरांत से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किए जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं, साथ ही उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन करने की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अंतिम दिनांक तक की जाएगी, साथ ही उन्होंने बताया कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट न जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होगा।

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