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यूपी में डीसीपी कर सकेंगे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई


लखनऊउत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार डीसीपी  को दिया जाएगा। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 संबंधित विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।असल में पुलिस कमिशनर प्रणाली के तहत अभी तक यह अधिकार कमिश्नरेट को था। इस व्यवस्था में पुलिस उपायुक्त को यह अधिकार देने के लिए विधेयक में संशोधन के लिए विधानमंडल की अनुमति ली जाएगी। इस विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर सख्ती से लगाम लगाने का प्रावधान है।इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण व व्यापार तथा अवैध खनन जैसे अपराध पर गुंडा एक्ट लगाने का प्रावधान है। ऐसे अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो सकेगी।

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