लखनऊ।उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। इन चुनावों में जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा केवल डेढ लाख तक होगी। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य मात्र दस हजार रुपये में चुनाव लड़ेगा। बीडीसी सदस्य व ग्राम प्रधान को चुनाव में 75 हजार रुपये तक खर्च करने की छूट होगी।बढ़ती मंहगाई के कारण जहां हर चीज के दामों बढोत्तरी देखी जा रहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने में होने वाले खर्चे में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। उम्मीदवारों को उसी खर्च में चुनाव लड़ना होगा जो की वर्ष 2015 में तय किया गया था। निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी गाइडलाइन कर दी गई है। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवार का निर्वाचन पर खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि उम्मीदवार को तय सीमा तक ही व्यय करना होगा। सरकारी आंकड़ों में तय खर्च के अनुसार ही बिल देने होंगे। बढ़ती मंहाई के बाद अब पुरानी सीमा पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती होगा। निर्वाचन आयोग सूत्र ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए व्यय सीमा की गाइडलाइन आ चुकी है। आचार संहित लागू होने के बाद इन्हे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों से उम्मीद है कि वह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को पालन करेंगे।ग्राम पंचायत सदस्य-दस हजार रुपये,ग्राम प्रधान-75 हजार रुपये,क्षेत्र पंचायत सदस्य- 75 हजार रुपये,जिला पंचायत सदस्य-डेढ़ लाख रुपये
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