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क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद अनलॉक-3

सुलतानपुर।जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजार में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का निर्देश दे दिया है। हालांकि रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानें बंद कराई जा सकती हैं। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानों को ही खोलने का निर्देश दिया गया था। जिला प्रशासन ने अनिवार्य सेवा से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उसे कंटेनमेंट जोन में भी जारी रखने को कहा है। इस तरह एक अगस्त से बाजार में चहल-पहल बढ़ जाएगी। प्रशासन ने दुकानदारों से कहा है कि बगैर मास्क और सैनेटाइजर के दुकानों को नहीं खोलें।  जिलाधिकारी सी इंदुमती ने कहा कि  यदि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुकानें बंद करा दी जाएंगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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