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लॉकडाउन- 5 शुरू बिहार में आज से


नई दिल्ली। बिहार राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी है। लॉकडाउन -5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट-मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों के परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इससे इतर निजी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है।  केन्द्र और राज्य सरकार के दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है। वहीं जिन दफ्तरों में कामकाज होगा वहां भी मात्र 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

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