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जनपद में धारा 144 लागू किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो


सुलतानपुर।अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) हर्षदेव पाण्डेय ने अवगत कराया है कि वर्तमान समय में महामारी कोरोना वायरस के संकमण से तीव्र रूप से प्रसरण के कारण उक्त असाधारण स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं इसी दौरान इस वर्ष 25 जुलाई को नागपंचमी, 01 अगस्त को ईदुज्जुहा(बकरीद), 03 अगस्त को रक्षाबंधन, 12 अगसत को जन्माष्टमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 30 अगस्त, 2020 को मोहर्रम का त्योहार (चन्द्रदर्शन) के अनुसार मनाया जाएगा। जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव व प्रतिद्वन्दिता के परिप्रेक्ष्य में उन्मादी, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वंसक, विस्फोटक व विधि विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप कारित की जा सकती है। जनपद में उपर्युक्त के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों विघटनकारी तत्वों/शरारती तत्वों द्वारा अपने कुत्सित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कानून व्यवस्था को प्रभावित करने एवं महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत उपर्युक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की जाय। अतः शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत यह आदेश देना अनिवार्य हो गया है। अतः मैं हर्षदेव पाण्डेय, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सुलतानपुर जनपद की सीमा के अन्तर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश निम्न प्रकार पारित करता हूँ जो सम्पूर्ण जनपद की सीमा के अन्तर्गत दिनांक 19.07.2020 से 14.09.2020 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रत्येक शुकवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बंद रहेंगे एवं इस अवधि में सभी प्रकार की सामाजिक/धार्मिक /व्यापारिक/वाणिज्यिक गतिविधियाँ बाधित रहेंगी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपद के कन्टेनमेण्ट एवं बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (डोर स्टेप डिलीवरी) के अतिरिक्त सभी प्रकार की गतिविधियां बाधित रहेंगी। नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई एवं फागिंग डिस्इन्फेस्टिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अप्रमाणित सूचना अथवा झूठी खबरे नहीं फैलायी जाएगी, जिससे जनमानस में भय अथवा आक्रोश उत्पन्न हो। जनपद में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जॉच/निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इस रूप में एकत्र नहीं होंगे कि उससे शांति व्यवस्था भंग होने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका हो। बिना सम्यक अनुमति के कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोध कार्यक्रम नहीं किये जाएंगे। ऐसे आयोजन में विना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई भी आग्नेयास्त्र अथवा चाकू, फरसा, भाला अस्त्र-शस्त्र आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचे। कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर या घर के बाहर ईट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, शीशा व बोतल के टुकड़े एवं विस्फोटक सामग्री एकत्र नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शासकीय कार्य लगे अधिकारी/ कर्मचारियों एवं राजकीय कार्य हेतु लगे वाहनों को  बाधा नहीं पहुँचायी जायेगी। आदेश अवधि में प्रयुक्त होने वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/नियमों के अनुसार होगा।  कोई भी व्यक्ति खुले/सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं का वध व किसी भी प्रकार के मीट आदि की बिक्री नहीं करेगा। किसी भी व्यक्तियों के समूह द्वारा आम जनमानस में Nuisance पैदा करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के विधि सम्यक कार्य में कोई बाधा/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे मानव सुरक्षा एवं लोक शांति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों समूह द्वारा सरकारी सम्पत्तियों अथवा वाहन  या किसी प्रकार के परिवहन में बाधा नहीं पहुँचायी जायेगी। समस्त अधिकारीगण धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश  का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित थानाध्यक्ष  द्वारा किया जायेगा।

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