प्रदेश सरकार ने लाँकडाउन हेतु नयी गाइडलाइन जारी किया
लखनऊ:उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम प्रदेश सरकार द्वारा लाॅकडाउन हेतु नयी गाइडलाइन जारी की गयी है। जो 1 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 8 जून, 2020 से समस्त धर्म स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अथिति सत्कार सेवायें, शाॅपिंग्स माॅल्स जन सामान्य हेतु खोल दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त स्कूल काॅलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों आदि को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जूलाई, 2020 से खोला जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवायें आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिनेमा-हाॅल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, असेम्बली हाॅल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस-टू-हाउस सर्विलाॅन्स और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियां की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन का आकार निर्धारित किया जाएगा। कन्टेनमेंट के बाहर ऐसे क्षेत्र जहां नये केस होने की संभावना हो वहां बफर-जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में संक्रमण रोकथाम के दृष्टिगत भीड़-भाड़ को कम करते हुए समस्त कार्यालय स्टाॅप को तीन पाॅलियों में बुलाया जाएगा। प्रथम पाॅली प्रातः9से सायं 5 तक, द्वितीय पाॅली प्रातः 10 से सायं 6 तक एवं तृतीय पाॅली प्रातः 11 बजे सायं 7 बजे तक कार्यालयों में सेनेटाइजेशन, फेसमाॅस्क, फेसकवर, एवं सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी गयी है, परन्तु औद्योगिक इकाइयों को थर्मल, स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेसमाॅस्क, फेसकवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में खुलने वाली दुकानों के दुकानदार व खरीददार दोनों के लिए माॅस्क/फेसकवर अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को गल्बस पहनने के साथ-साथ दुकान में सेनेटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी। समस्त बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जायेंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य दुकानों की भांति सोशल डिस्टेंसिंग, माॅस्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजेशन की शर्तों का पालन करते हुए सुपर मार्केट खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।
श्री अवस्थी ने सब्जी मण्डी के संबंध में बताया कि मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 04ः00 बजे 07 बजे तक, रिटेल वितरण सुबह 06ः00 से 09ः00 बजे तक होगा। फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानों को केवल बिक्री के लिए खोलने की अनुमति दी गयी है, जबकि दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नही होगी। शादी के लिए पूर्व अनुमति लेते हुए अधिकतम 30 लोगों के साथ बारात घर खोले जा सकेंगे। शादी/बारात-घर पर किसी भी रुप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल
खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए।
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