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दोपहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति होने पर जुर्माना

लखनऊ । उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 72 जनपदों में 1718 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2327 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल 420 पूल टेस्ट किये गये जिसमेें 59 पूल पाॅजीटिव पाये गये। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से काॅल किया जा रहा है। अब तक कुल 8500 लोगों को फोन कर हाल चाल पूछा जा चुका है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के घर आशा वर्कर्स जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रही हैं यदि उनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण है तो उन्हें हाॅस्पिटल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी हाॅट स्पाॅट एरिया हैं उनमें 21 दिन तक यदि कोई भी संक्रमण नहीं आता है तो उसे हाॅट स्पाॅट क्षेत्र से मुक्त कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थल पर घूमना दण्डनीय हो गया है। ऐसा पाया जाने पर प्रथम एवं दूसरी बार 100 रू0, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रू0 का जुर्माना लगाया जायेगा। दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर प्रथम बार 250 द्वितीय बार 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार 1000 रू0 जुर्माना लगेगा। 

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