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मिठाई खरीदने से पहले जरूर देखें निर्माण और एक्सपायरी डेट, नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई


लखनऊ त्योहारों के मौसम में यदि आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो केवल मिठाई का नाम और कीमत देखकर खरीदारी न करें। बल्कि उसकी निर्माण तिथि और इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख की जानकारी भी जरूर प्राप्त करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए दुकानों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित खुली मिठाइयों पर भी निर्माण तिथि और उपयोग की अवधि अंकित करना अनिवार्य किया है। ऐसे में ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है। इसके चलते दुकानों पर कई दिन पहले से मिठाइयां तैयार करके रखी जाने लगती हैं। ऐसे में लंबे समय तक रखी मिठाइयों की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। ग्राहकों को मिठाई की वास्तविक ताजगी और उसके इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिल सके, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश दिए हैं।अब दुकानदारों को मिठाई का नाम और कीमत प्रदर्शित करने के साथ यह भी बताना होगा कि मिठाई कब बनाई गई है और उसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है। पहले पैकिंग में बिकने वाली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख अंकित की जाती थी।लेकिन अब दुकानों पर बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों के मामले में भी यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दुकानदारों को 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। इसके बाद नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। कुछ दुकानदारों ने मिठाइयों के साथ उनके निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तारीख लिखकर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है।जबकि कई दुकानों पर अभी भी इस व्यवस्था को लेकर लापरवाही सामने आ रही है।विभागीय स्तर पर इस बात की भी जांच की जाएगी कि मिठाई विक्रेता निर्धारित निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।मिठाइयों के इस्तेमाल की अवधि उनकी प्रकृति, सामग्री और भंडारण की स्थिति पर निर्भर करती है। अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि एक से 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित होने लगती है। इसलिए ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि वे जो मिठाई खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल कितने समय तक किया जा सकता है।विशेषकर त्योहारों के दौरान मिठाइयों की अधिक बिक्री होने के कारण ग्राहकों को खरीदारी करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मिठाई की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार का संदेह होने पर उसे खरीदने से बचना चाहिए।खाद्य सुरक्षा विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि वे मिठाई खरीदते समय उसके नाम, कीमत, निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जानकारी जरूर देखें। यदि किसी दुकान पर मिठाई के साथ निर्धारित जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई है तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दें, ताकि संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार मिठाई की दुकानों पर लागू इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग अवधि के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

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