यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की रोक
लखनऊ यूपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और कार्मिकों की हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के तहत राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सभी लोक सेवाओं में हड़ताल पर रोक रहेगी।जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। आदेश प्रभावी रहने की अवधि में संबंधित कर्मचारी और कार्मिक किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।सरकार ने यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों और आम जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। शासन का मानना है कि हड़ताल की स्थिति में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।जिससे जनसेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (एस्मा) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश के लागू होने के बाद राज्य के सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं कर्मचारी संगठनों की ओर से इस निर्णय पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।

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