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पीएम कुसुम योजना मे सोलर पम्प की बुकिंग की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर


सुल्तानपुर जनपद के समस्त किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं - उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजनान्तर्गत सोलर पम्प की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल दिनांक 26 नवम्बर 2025 से खुला हुआ है ।जो दिनांक 15 दिसंबर 2025 को बंद हो जायेगा। बुकिंग हेतु कृषकों का पंजीकरण  कृषि विभाग के  वेबसाइटhttps://agriculture.up.gov.in/ पर होना अनिवार्य है ,जिसके ''अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें ''लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ रु. 5000/- टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। पोर्टल पर जनपदवार 02 एचपी एवं 03 एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा। कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं। 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है।किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर  टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा।  22 फीट तक 2 एच पी सरफेस पम्प,50 फीट तक 02 एचपी सबमर्सिबल ,150 फीट तक 03 एच पी सबमर्सिबल,200 फीट तक 05 एचपी सबमर्सिबल,300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एचपी एवं 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते है।बुकिंग के उपरान्त यदि लक्ष्य से कम बुकिंग होने पर कृषकों का चयन स्वत: कंफर्म हो जायेगा ,परन्तु लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर कृषकों का चयन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति के समक्ष ई- लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषकों द्वारा की गयी बुकिंग को कंफर्म करने के उपरांत उसका संदेश कृषकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहुंच जायेगा। सोलर पम्प पर 60 प्रतिशत का अनुदान देय है तथा 40 प्रतिशत कृषक अंश है। कृषकों की बुकिंग कंफर्म होने के पश्चात निर्धारित अवधि के अंदर अवशेष कृषक अंश की धनराशि का आन लाइन टोकेन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी नाकाम मे अथवा आन लाइन जमा करनी होगी,अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा तथा टोकेन मनी जब्त कर ली जायेगी।प्रदेश मे सिचाई हेतु विद्युत रोहित क्षेत्रो मे पर्योग किये जा रहे डीजल पम्प या अन्यसिचाई साधनों को सोलर पम्प मे परिवर्तित किया जा सकेगा।कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि ( ए आई एफ)के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अर्थात  कुल 6 प्रतिशतकी ब्याज मे छूट देने का प्राविधान है।कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नही करेंगे,अन्यथा सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।

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