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UP में पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा,आदेश हुआ जारी


लखनऊ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का शासनादेश शुक्रवार को योगी सरकार ने जारी कर दिया।इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा देने वालों को यह लाभ दिया जाएगा।उन्होंने कहा था यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आरक्षण सभी श्रेणियों – सामान्य, SC, ST और OBC पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर SC श्रेणी से संबंधित है तो आरक्षण SC के भीतर लागू होगा अगर OBC है तो OBC के भीतर। खन्ना  कहा कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को 3 साल तक की विशेष आयु छूट भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में भर्ती की चार श्रेणियां हैं। कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन, जिनमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा।खन्ना ने कहा  कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए पहल की है । CISF, BSF और हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की पेशकश की है।उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अब 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जो एक साहसिक और उदार पहल है। उन्होंने कहा यह न केवल उनकी (अग्निवीरों की) सेवा को मान्यता देता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश के सुरक्षा ढांचे में योगदान देना जारी रख सकें।

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