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पीएम आवास के पात्रों को घर-घर 'तलाश' रही सरकार


लखनऊ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे  13 जनवरी से हो रहा है।एक सर्वेक्षणकर्ता को तीन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है। जो घर-घर जाकर लाभार्थी का सर्वे करेंगे। इसके लिए प्रशासन प्रचार प्रसार कर रहा है।भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए इस वार स्व-सर्वेक्षण विकल्प दिया है। इसके लिए भारत सरकार ने एसओपी जारी की है। इसमें वैध आधार संख्या वाला कोई भी नागरिक स्व-सर्वेक्षण सुविधा का उपयोग करके आवास प्लस में लाग इन कर सकता है। एक डिवाइस (एंड्रायड फोन) से केवल एक ही स्व-सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसके साथ स्व-सर्वेक्षण लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे शुरू हो गया है। इस योजना में शत-प्रतिशत स्वामित्व महिलाओं को दिया जाएगा। इसलिए सर्वे में महिलाओं को लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड किए जा रहे है। इसके लिए प्रशासन ने पंचायत भवनों पर योजना की पात्रता-अपात्रता की शर्तें के साथ सर्वेक्षणकर्ता का विवरण वाल पेंटिंग कराया गया है। वाल पेंटिंग से ग्रामीणों को पता रहे कि उनकी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के सर्वे के लिए किस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। उसका मोबाइल नंबर भी वॉल पेंटिंग में लिखा गया है।

इनका होगा चयन 

1-आश्रय विहीन परिवार 2-कच्चे व जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाले ग्रामीण 3-बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले

इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ

मोटर चालित तिपहिया या चौपहिया वाहन।मशीनी तिपहिया य चौपहिया कृषि उपकरण।50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक।ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा हो।सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।आयकर व व्यवसाय कर देने वाला।परिवार का कोई भी सदस्य जो 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो।2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामी।पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामी।

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