मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना - बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रुपये
लखनऊ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़े अब 51,000 का लाभ उठा सकते हैं। आपको इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को कुल 51,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा।इस योजना में 35,000 रुपये कन्या के खाते में जमा किए जाएंगे, 10,000 रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी और 6,000 रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।योजना का उद्देश्य निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान करना है। प्राथमिकता उन कन्याओं को दी जाएगी जो निराश्रित हों विधवा महिला की पुत्री हों, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री हों या स्वयं दिव्यांग हों।
1.कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। 2. आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो। 3.विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या अधिक हो। 4. आवेदन के साथ आयु प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक रिकॉर्ड, आधार कार्ड आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. कन्या अविवाहित हो, विधवा हो, परित्यक्त या तलाकशुदा हो और पुनर्विवाह की स्थिति में हो।
इच्छुक व्यक्ति www.cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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