ब्रेकिंग न्यूज

UP के DGP और सहारनपुर के SSP इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब


 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर उत्तर प्रदेश के DGP और सहारनपुर जिले के SSP को समन जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब कर लिया है। दोनों पुलिस अफसरों को 27 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होकर अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। DGP और SSP को यह बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।यह मामला उत्तराखंड राज्य के देहरादून के रहने वाले ध्रुव सेठी और उनकी पत्नी अलका सेठी से जुड़ा हुआ है। सेठी दंपति ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जमीन खरीदी थी लेकिन वहां के एक माफिया ने पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया।सेठी दंपति ने पुलिस से लेकर CM पोर्टल पर शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि जमीन कब्जा करने वाले माफिया ने पुलिस से सांठ-गांठ कर सेठी दंपति के खिलाफ SC-ST एक्ट और IPS की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने इस मामले में दंपति के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी।सेठी दंपति ने इस चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।हाईकोर्ट ने न सिर्फ चार्जशीट को रद्द कर दिया बल्कि भू माफिया के साथ पुलिस अफसरों के गठजोड़ पर तीखी टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के DGP से दंपति द्वारा की गई शिकायत पर सहारनपुर के SSP से जांच कराने और उचित कार्रवाई का आदेश दिया।6 महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।इतना ही नहीं भू माफिया ने लेखपाल व अन्य लोगों को मिलाकर दंपति का घर बुलडोजर से गिरा दिया। आरोपी लेखपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के DGP को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा लेकिन इन सब के बावजूद दंपति के घर को गिरा दिया गया। आरोप है कि इसी घटनाक्रम के चलते अलका सेठी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत भी हो गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस अवमानना याचिका पर जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।अदालत ने DGP और सहारनपुर के SSP के रवैया पर नाराजगी जताई और व्यक्तिगत हलफनामे के साथ उन्हें कोर्ट में तलब भी कर लिया। 

कोई टिप्पणी नहीं