मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन हुए शुरू
लखनऊ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ आवेदन शुरू हो चुके हैं।जिस पर जरूरी अभिलेखों के साथ लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जायेगा। इसलिये पात्र परिवार आवेदन कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाएं। जिनके सत्यापन के लिए आवेदकों से संबंधित विकासखंड कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका कार्यालय अथवा नगर पंचायत कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं। सत्यापन के उपरांत नियमानुसार पात्रता के अनुरूप चिन्हित लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे गरीब परिवारों की बेटियों का धूमधाम के साथ विवाह करने की सरकार की मंशा को लगातार साकार रूप मिल रहा है। योजना में आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा।आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा उसके माता- पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) से संबंधित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। वर का नाम आयु व माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ( आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
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