69000 शिक्षक भर्ती , सीएम योगी बोले- किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय
लखनऊ परिषदीय स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगितयों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए।उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए।
शिक्षक भर्ती में 19 हजार पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद से ही योगी सरकार उस पर माथापच्ची करने में जुट गई थी। शनिवार व रविवार को अवकाश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, बेसिक शिक्षा सचिव और प्रमुख सचिव ने संबंधित मामले के दस्तावेजों को रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर देर शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में तय किया गया कि हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार जल्द मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और एक ही बार में भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का ढंग से निस्तारण हो इसके भी निर्देश बैठक में दिए गए हैं। योगी सरकार ने विपक्षी दलों की ओर से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का हक छीने जाने के आरोपों को अपने इस निर्णय से निराधार साबित करने की कोशिश की है। भर्ती प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उन्हें भी सरकार लागू कराने के पक्ष में है।
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