बिना ऑकेजनल बार लाइसेन्स के ही परोसी जा रही थी मदिरा, रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ दर्ज की गयी एफआईआर
सुलतानपुर आगामी लोकसभा चुनाव एवं होली पर्व के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन व आबकारी आयुक्त, उ०प्र० के आदेश के क्रम में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के क्रम में शनिवार 09 मार्च, 2024 की रात में सूचना मिली कि गोमतीनगर क्षेत्र में बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) के द कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट में मदिरा पिलाई जा रही है तत्पश्चात आबकारी अधिकारी राकेश सिन्ह के नेतृत्व मे उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह वह आबकारी निरीक्षक रजनीश प्रताप सिंह की टीम का गठन किया गया जिसमें एचसी नन्द किशोर तथा एचसी योगेन्द्र नाथ सिंह आदि सम्मिलित रहे। प्राप्त सूचना के आधार पर पत्रकारपुरम स्थित द कांसेप्ट रेस्टोरेंट में रात्रि समय लगभग 11ः00 बजे दबिश दी गई तो वहां पर बिना ऑकेजनल बार लाइसेन्स के ही मदिरा परोसी जा रही थी। पत्रकार पुरम में स्थित विजयश्री टावर के थर्ड फ्लोर पर स्थित द कांसेप्ट रेस्टोरेंट में बिना ऑकेजनल बार लाइसेन्स के अवैध रूप से मदिरा परोसी जा रही थी। वहां पर कुल 09 बोतल विदेशी मदिरा व 24 कैन बियर रेस्टोरेंट के भीतर से बरामद की गई। उक्त प्रकरण में रेस्टोरेंट मैनेजर अजीमुसान खान पुत्र इब्राहिम निवासी निशातगंज लखनऊ समेत 02 अन्य अभियुक्तों दिवाकर व राम प्रकाश निवासी गोरखपुर तथा राम चन्द्र चौधरी व राम लाल चौधरी निवासी सीतापुर को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ़्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 व आईपीसी की धारा 419/420 के अंतर्गत गोमतीनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया।
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