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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व्यापार बन्धु की बैठक हुई आयोजित


सुलतानपुर जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में बिरसिंहपुर स्थित जिला पंचायत के दुकानों के बकाया किराया न जमा करने के सम्बन्ध में सभा को अवगत करराया गया कि आवंटियों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 20.12.2023 को जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर 15 दिन के अन्दर बकाया धनराशि जमा करने एवं दुकानें खाली करने का सहमति पत्र दिया गया। नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध पार्किंग संचालित किये जाने, शहर के विभिन्न जगहों पर लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर वसूली एवं शहर में जाम व यातायात से होने वाली असुविधा से सम्बन्धित विषय हेतु जिस कमेटी का गठन हुआ है, उसकी बैठक कमेटी के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में जनवरी के प्रथम सप्ताह में रखने के निर्देश दिये गये, जिसमें नगर पालिका एवं यातायात से सम्बन्धित सभी मुद्दों को रखते हुए उन सभी मामलों पर की गयी कृत कार्यवाही से अगले व्यापार बन्धु की बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिये गये।बैठक में व्यापारियों द्वारा बिजली का कम प्रयोग होते हुए भी आये हुए अत्यधिक विद्युत बिल के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने व्यापारियों से कहा  कि वो जिन-जिन व्यापारियों के विद्युत बिल में शिकायत है, उनकी एक सूची बनाते हुए चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें एवं इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग, सुलतानपुर को निर्देश दिये गये कि उन सभी का विद्युत बिल की शिकायत का निस्तारण करें। बांट-माप विभाग द्वारा लाइसेंस हेतु निर्धारित फीस की सूची उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित विषय पर सभा को अवगत कराया गया कि उवप्र० विधिक माप विज्ञान ( प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत व्यापारियों के लाइसेंस/सत्यापन संबन्धी शुल्क ऑनलाइन विभागीय वेब पोर्टल www.legalmetrology.up.gov.in  पर उपलब्ध है। व्यापारीगण शुल्क संबन्धी सूचना कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, सुलतानपुर द्वारा भी निर्धारित कार्य दिवसों में प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस बिन्दु को अध्यक्ष महोदया की अनुमति से व्यापार बन्धु के एजेण्डा से निरसित किया जाता है।  बैठक में मिठाई एवं रेस्टोरेन्ट व्यापारियों के फूड सैम्पलिंग से सम्बन्धित विषय पर सभा को अवगत कराया गया कि निरीक्षण एवं सैम्पलिंग का कार्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 2011 में निधारित प्रक्रिया का पालन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देंश के क्रम में चलाये जाने वाले विशेष अभियान्नो में की गयी कृत कार्यवाही की सूचना सामान्य रूप से प्रेस/ मीडिया में नियमानुसार दी, जाती है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रकारों द्वारा स्वयं खबर प्रकाशित की जाती है। बैठक में व्यापारियों द्वारा गोपालदास पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी के सम्बन्ध में बात रखी गयी जिसके सम्बन्ध में लोकनिर्माण विभाग द्वारा सभा को अवगत कराया गया कि 15 जनवरी तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, मुख्य राजस्व अधिकारी शैलेन्द्र मिश्र, उपायुक्त उद्योग, सहायक आयुक्त राज्य कर, जिला आबकारी अधिकारी, उपचिकित्साधिकारी, लीड बैंक प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत, सुलतानपुर, अग्निशमन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उपक्षेत्रीय वन अधिकारी, अवर अभियन्ता जिला पंचायत, सहायक अभियन्ता उ०प्र0 जल निगम, मण्डी पर्यकवेक्षक मण्डी समिति, प्रमुख बैंकों के प्रबन्धक, जिले के प्रमुख व्यवसायी, उद्यमी व अन्य विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

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