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हेटस्पीच केस में आजम खान को 2 साल की सजा


लखनऊ 2019 के हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री- जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था। अनिल ने आचार संहिता के लागू होने के बावजूद आजम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। आजम खान पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था।अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने कहा, "आजम को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में 2-2 साल की सजा सुनाई है। जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई है। आजम ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन  जिलाधिकारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।इससे पहले 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधायक चुने गए थे।

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