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UP निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी


उत्तर प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के सीटों के आरक्षण की नए सिरे से अनंतिम अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं।

इसके साथ ही गत 5 दिसंबर को सीटों के आरक्षण की जारी की गई अनंतिम अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है।
नई अधिसूचना से महिलाओं की 33 जबकि SC की 8 सीटें बढ़ गई हैं। OBC के हिस्से में पूर्व में आई सीटों की संख्या 205 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बुधवार देर रात सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 व यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 में जरूरी संशोधन से संबंधित अध्यादेश की मंजूरी दी थी। इसके अमल में आने के बाद बृहस्पतिवार को सरकार ने नए सिरे से अनंतिम आरक्षण की सूची जारी कर दी।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उप्र. राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही सीटों का आरक्षण किया गया है नई सूची पर आपत्तियों के लिए 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। आपत्तियां स्थानीय निकाय निदेशालय सेक्टर-7 गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में दी जा सकेंगी। विभाग आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद इस सूची का अंतिम प्रकाशन कराएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम भेजा जाएगा। इसके आधार पर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। 

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