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अधिवक्ता की खड़ी कार का कर रहे थे चालान, इंस्पेक्टर समेत 12 सिपाहियों के खिलाफ FIR


पीलीभीत जिले में अधिवक्ता की शिकायत पर CJM न्यायालय ने थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर क्राइम व 12 सिपाहियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। आदेश जारी होने के करीब 13 दिन बाद पुलिस ने एक इंस्पेक्टर समेत 12 सिपाहियों पर मामला पंजीकृत किया है।पूरनपुर के रहने वाले एडवोकेट शिव शर्मा ने न्यायालय में दिए शिकायत पत्र में बताया था कि 22 सितंबर को वह अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर जिला मुख्यालय से वकालत कर घर लौट रहे थे। इस दौरान टॉयलेट के लिए उन्होंने अपनी कार थाने के नजदीक रोकी। तभी माधोटांडा थाने में तैनात रहे तत्कालीन क्राइम इंस्पेक्टर  12 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे और अधिवक्ता की कार का चालान काटने की बात कही। जब अधिवक्ता ने खड़ी कार का चालान करने का विरोध किया तो इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अधिवक्ता से 12000 चालान करने की एवज में मांगे।अधिवक्ता का आरोप है कि मांग पूरी ना होने पर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने उनकी खड़ी कार का 1000 का चालान भी कर दिया। इस पूरे मामले में थाने से लेकर SP तक शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद न्यायालय की शरण में जाकर अधिवक्ता ने न्याय की गुहार लगाई। पूरे मामले में सुनवाई करते हुए CJM न्यायालय ने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह समेत 12 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे। पूरे मामले का आदेश 14 मार्च को जारी हो गया था आदेश जारी होने के करीब 12 दिन बाद मंगलवार को पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है।

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