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थानेदार के वेतन से कटेगा 25 हजार,शिकायतकर्ता को सूचना नहीं देने पर हुई कार्रवाई


सुलतानपुर जिले में गोसाईगंज थाने के थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शिकायतकर्ता को सूचना का जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग सख्त हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने रजिस्ट्रार को गोसाईगंज थानाध्यक्ष के वेतन से 25 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है। आदेश में इस बात का जिक्र है कि थानाध्यक्ष के वेतन से 25 हजार की वसूली 25 फरवरी 2021 से 11 नवंबर 2022 के दौरान रहे तत्कालीन जन सूचनाधिकारी/ थानाध्यक्ष गोसाईंगंज से की जायेगी। दरअस्ल थानाक्षेत्र के कारीबहार जासापारा निवासी इंद्रेश कुमार वर्मा ने विवादित जमीन पर पुलिस द्वारा कब्जा कराये जाने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष गोसाईंगंज से कब्जा आदेश की कॉपी मांगी थी। इंद्रेश ने 25 जनवरी 2021 को  आईजीआरएस के जरिये दो बिंदुओं पर जन सूचना मांगा था। जवाब नहीं मिलने पर उसने 6 सितंबर 2021 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के यहां अपील की। इस पर भी उसे जवाब नहीं मिला तो इंद्रेश वर्मा ने 25 जनवरी 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर सूचना उपलब्ध करवाने की मांग की थी। आयोग ने 25 फरवरी तक जन सूचनाधिकारी/ थानाध्यक्ष गोसाईंगंज को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कई बार आयोग के सामने उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा था। अंत में आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुये आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखा है।

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