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किशोरी को शादी का झांसा देकर बहलाकर भगाने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा


सुलतानपुर किशोरी को शादी का झांसा देकर बहलाकर भगाने के मामले में आरोपी राशिद को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी राशिद को 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मालूम हो कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली अभियोगिनी ने 30 जनवरी 2015 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में निहालगढ़ के रहने वाले आरोपीगण राशिद,उसके भाई वासिफ,छोटे भाई व मां अनीसा के खिलाफ अपनी 14 वर्षीय पुत्री को बहला कर भगा ले जाने व साथ मे नगदी व जेवरात भी उड़ा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में तफ्तीश के दौरान घटना के करीब एक महीने बाद पीडिता की बरामदगी हुई,जिसने 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हुए बयान में अकेले राशिद का नाम घटना में लिया और उसी के गुमराह करने पर साथ भागने व सामान ले जाने की घटना होना बताया। फिलहाल पीड़िता ने बाद में गलती का एहसास होने पर घर वापस आने व मां-बाप के साथ रहने का निर्णय लेने की बात बताई। मामले में विवेचक ने पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यो के आधार पर अकेले राशिद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया,शेष तीनो आरोपियों को क्लीनचिट दे दी। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया, वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी राशिद को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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