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आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की अधिसूचना जारी


नई दिल्ली केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने शुक्रवार को इस आशय की चार अधिसूचनाएं जारी कीं। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा सेवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने, युवा मतदाताओं को साल में एक के बजाय चार बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। साथ ही आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। यह अधिसूचना संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशोधन कानून 2021 के तहत जारी की गई है।विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में चार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक चार्ट भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि इससे एक ही व्यक्ति के एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाएगा। रिजिजू ने कहा कि अब जो युवा पहली जनवरी या 1 अप्रैल या एक जुलाई या पहली अक्तूबर को 18 साल पूरा करेगा वह तुरंत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आवेदन दे सकता है।

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