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गरीबों के राशन में धांधली पर डीलर पर मुकदमा

 


लखनऊ मेरठ में भ्रष्टाचारी राशन डीलर के खिलाफ कमिश्नर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। राशन डीलर 51 गरीबों का राशन खा रहा था। लोगों की शिकायत पर डीलर की जांच कराई गई तो पूरा मामला पकड़ में आया। कमिश्नर ने डीलर के खिलाफ एफआईआर करा दी है।सरधना के कालंद गांव के राशन डीलर मैसर्स यामीन के खिलाफ मोहम्मद लुकमान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम कालंद ने मंडलायुक्त को एक शिकायत दी थी। जिसमें लुकमान ने कहा था कि यामीन लोगों को राशन नहीं दे रहा है और गरीबों के राशन की कालाबाजारी कर रहा है। लुकमान की शिकायत पर कमिश्नर ने संयुक्त आयुक्त खाद्य सत्यदेव को शिकायत की जांच सौंपी थी। खाद्य आयुक्त की जांच में राशन डीलर दोषी पाया गया।कमिश्नर  ने बताया कि राशन डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहा था। जांच में उसके खिलाफ जो शिकायत थी सही मिली इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर कराई है। राशन डीलर अनियमितताएं बरत रहा था। 18 राशन कार्ड ऐसे थे जिस पर 51 यूनिट राशन का वितरण गलत तरीके से किया जा रहा था। जनता की बजाय राशन बाजार में बेचा जा रहा था। राशन डीलर के विरुद्ध थाना सरधना पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत पूर्ति निरीक्षक की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। दुकान के लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया गया है।

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