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पुलिस ने किया गोली कांड का खुलासा,विधानसभा टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेता ने खुद को गोली मरवाई थी


सुलतानपुर जिले में कांग्रेस नेता के साथ हुए गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस से विधानसभा का टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेता ने खुद को गोली मरवाई थी। पुलिस ने कूटरचित जानलेवा हमले के मामले में कांग्रेस नेता रीता यादव को जेल भेज दिया है। उसके साथ ड्राइवर मुस्तकीम और धर्मेंद यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो उसके षड्यंत्र में शामिल थे। क्षेत्राधिकारी लंभुआ ने बताया कि दिनांक 03.01.2022 को समय 7:00 बजे थाना लम्भुआ क्षेत्रांतर्गत  कस्बे के लखनऊ वाराणसी बाईपास ओवर ब्रिज पर अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा रीता यादव पत्नी संतोष यादव (35) निवासी सुनावा लालू का पुरवा थाना चांदा के बाएं पैर में गोली मार दी गई थी। जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/2022 धारा 307 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात तीन व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।अभिसूचना संकलन फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण/स्थानीय लोगो से पूछताछ से मुकदमे  का खुलासा करते हुए तत्काल वादिनी व प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. धर्मेन्द्र यादव उर्फ भोले पुत्र रामलाल यादव  2. मो0 मुस्तकीम पुत्र अहसान अहमद को गिरफ्तार कर अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव व मो0 मुस्तकीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसमें धर्मेन्द्र यादव के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .12 व दो जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ व वादिनी मुकदमा अभियुक्ता रीता यादव पत्नी संतोष यादव उपरोक्त को जसलोक अस्पताल सुलतानपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वादिनी मुकदमा अपने जानने वाले पूर्व ग्राम प्रधान माधव यादव से मिलकर सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से विधायिकी का टिकेट प्राप्त करने के लिये घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण 1. वाहन चालक मो0 मुस्तकीम पुत्र अहसान अहमद  2. सूरज यादव पुत्र सियाराम उर्फ साधूराम  3. माधव यादव पुत्र विशुनराज यादव व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ योजनाबद्ध तरीके से अपने ही ऊपर गोली से फायर कराकर घटना को अंजाम दिया गया ।यह लोग वादिनी के साथ ही की गाडी सं0 यू0पी0 62 के 0170 में दोमुहा से उनके साथ ही चढे थे और घटना कारित कर फरार हो गये। पुलिस द्वारा साजिश करने पर मुकदमे में धारा 211/195/120बी/34 भा0द0वि0 की बढोत्तरी किया गया। शेष अभियुक्तों की पतारसी-सुरारसी की कार्यवाही प्रचलन में है ।

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