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धान खरीद के लिए किसानों को सहूलियत,मोबाइल नंबर आधार से लिंक की अनिवार्यता खत्म


लखनऊ धान खरीद के लिए किसानों का फोन नंबर आधार से लिंक होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। धान खरीद में तेजी लाने के लिए किसानों को यह सहूलियत दी गई है। वहीं धान की सफाई व छनाई के लिए पावर डस्टर व पावर विनोवर उपलब्ध कराने के लिए टेंडर की अनिवार्यता से भी छूट दे दी गई है। खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अभी तक किसान वहीं नंबर पंजीकृत करवा सकते थे जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो ताकि आधार से उनका सत्यापन हो सके लेकिन ज्यादातर किसानों का आधार वाला नंबर बंद हो चुका है। इसके दो विकल्प उन्हें दिए गए थे कि या तो वह आधार अपडेशन सेंटर जाकर अपना फोन नंबर अपडेट करवा लें और दूसरा यह कि वे अपना वह नंबर चालू करवा लें लेकिन जानकारी के अभाव में किसान भटक रहे थे। अब किसानों को इससे छूट दे दी गई है। वहीं धान की उतराई, छनाई व सफाई कर के उसकी गुणवत्ता केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के तहत लाने के लिए पावर डस्टर व पावर विनोवर उपलब्ध कराने के लिए क्रय एजेंसियां किसी व्यक्ति या संस्था को नामित कर सकेंगी। अभी तक इसके लिए ई-टेण्डर के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करने का नियम था। 

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