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लखीमपुर मामले में ,सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं

 


लखनऊ लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा है कि जब मामला हत्या का है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष शनिवार को 11 बजे तक पेश हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को अपने से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इस केस को नहीं संभालती है, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। चीफ जस्टिस  एनवी रमना ने सरकारी वकील से पूछा आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं न! अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि, कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि घटनास्थल से दो खाली कारतूस मिले थे। अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है वो आज आने वाला था। लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है।चीफ जस्टिस  ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है? वहीं, लखीमपुर मामले पर अब दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में हमको 100 से ज्यादा मेल मिले हैं।इससे पहले बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस  एनवी रमना की बेंच ने रिपोर्ट तलब की थी। 

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