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ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार का अत्यन्त महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी पहल


लखनऊ।उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री  भूपेन्द्र सिंह चौधरी  ने प्रेस  वार्ता के दौरान बताया कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार का अत्यन्त महत्वाकांक्षी, क्रांतिकारी पहल है। उत्तर प्रदेश में 58189 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पायी हैं, जबकि सभी सरकारी योजनाएं ग्राम पंचायतों से ही संचालित होनी है। उत्तर प्रदेश की 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में निवास करती है। समस्त योजनाओं के संचालन के लिए एवं वास्तविक विकास के लिए पंचायत भवन अथवा सामुदायिक भवन का निर्माण तथा संचालन अत्यन्त आवश्यक है। 58189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारी के 16421 पद सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में सिर्फ 11008 कर्मी ही कार्यरत है। स्पष्ट है कि एक कर्मचारी के पास पांच से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वह प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 98189 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की उपलब्धता का प्रश्न है, उसकी स्थिति इस प्रकार है। प्रदेश में पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों की संख्या 33577 है। (इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत और कक्ष विस्तार की कार्यवाही अगले तीन माह में पूर्ण कर ली जायेगी), वर्तमान में 24617 पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जिनमें से 2088 आर0जी0एस0ए0 योजना से तथा 22529 वित्त आयोग एवं मनरेगा से अगले तीन माह में पूरे कर लिये जायेंगे, पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में सुसज्जित करने के लिए फर्नीचर एवं कम्प्यूटर आदि के लिए प्रति पंचायत भवन 1.75 लाख की धनराशि दी जायेगी, ग्राम पंचायतें रू0 1.75 लाख की धनराशि से स्वतः ही फर्नीचर तथा कम्प्यूटर का क्रय करेंगी। ब्लॉक व जिले स्तर से इसमें कोई सप्लाई नहीं होगी, ग्राम सचिवालय में इन्टरनेट की व्यवस्था पंचायत द्वारा भारत नेट अथवा जो भी कनेक्शन उपलब्ध हो के माध्यम से ले ली जायेगी, ग्राम सचिवालय में जन सेवा केन्द्र एवं बी0सी0सखी के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।मंत्री श्री चौधरी ने पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के चयन की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 58189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारी के 16421 पद सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में सिर्फ 11008 कर्मी ही कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि एक कर्मचारी के पास पांच से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वह प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता है। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यालय के दिन प्रतिदिन के संचालय के लिए आवश्यक है।चयन की प्रक्रिया में पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जायेगी, सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, विकास खण्ड अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं, चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई, 2021 से आरम्भ होकर 10 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी, शैक्षिक अर्हता आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत के औसत अंकों के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची से अभ्यर्थी का चयन करेंगी, ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं एक वर्ष की संविदा पर होगी। एक वर्ष की अवधि की समाप्ती पर नया चयन किया जायेगा या सेवाएं संतोषजनक होने पर ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके पुनः उसकी संविदा को अधिक 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु अर्हताएं इस प्रकार हैं, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो, चयन न्यूनतम आयु 01 जुलाई, 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट, आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। जो पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा। कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्राविधान के सम्बंध में ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति अगर उस ग्राम पंचायत आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इण्टरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयन किया जायेगा, यदि कोविड से मृत्यु के वारिसानों के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होेते हैं तो वहां हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत जिसका अधिक होगा, उसे चयनित किया जायेगा, कोविड-19 पाजीटिव होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर मृत्यु होने की दशा में उसे कोविड से हुई मृत्यु मानी जायेगी, जिसके लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा रू0 6000 प्रति माह मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि अथवा अन्य योजनाओं की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर को 2 माह के अन्दर प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रिट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध में बताया कि पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक होने की दशा में उसके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। उन्होंने सम्बन्धियों के पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में रखने पर रोक के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का सम्बन्धी होगा उसका पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में नहीं किया जा सकता है, पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के कर्तव्य इस प्रकार होंगे कि ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खोलना, ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्ययोजना की आनलाईन एन्ट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों के बारे में सूचना अपने कम्प्यूटर पर संरक्षित रखना, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल के यूजर चार्ज के नियमित कलेक्शन का काम तथा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना है।पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि ग्राम सचिवालय की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की होगी। ग्राम पंचायत से सम्बन्धित समस्त प्रकार के दस्तावेज और अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे जैसे कि एक विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि, बी0पी0एल0 परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र वित्त पोषण में ग्राम सचिवालय की स्थापना और संचालन केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम पंचायत के स्वयं के संसाधन एवं विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक धनराशि से किया जायेगा, ग्राम सचिवालय में फर्नीचर एवं कम्प्यूटर इत्यादि के स्थापना, पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के आवेदन पत्र, ग्राम पंचायत एवं चयनित पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के मध्य किये जाने वाले अनुबन्ध, पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के चयन की समय सारणी के अनुसार किया जायेगा।

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