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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट


नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई 2021 से बड़ा बदलाव किया है।  जिसके बाद आपको आरटीओ  जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।  आपको बता दें कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य था,। लेकिन 1 जुलाई से बदले गए नियमों के बाद अब ऐसा नहीं करना होगा।  राजमार्ग मंत्रालय नियम के अनुसार अगर आपने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। जहां आप आसानी से टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर चलाना सीख सकते हैं। नए नियम के अनुसार आपको ड्राइविंग सेंटर्स पर हल्के मोटर व्हीकल कोर्स के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी।  इसके साथ ही 28 दिनों में आपको ड्राइविंग सीखनी भी होगी।  अगर ड्राइविंग सेंटर्स आपको पास कर देते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई और टेस्ट नहीं देना होगा।  इसके अलावा हेवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन की ड्राइविंग सीखने की अवधि 6 सप्ताह में 38 घंटे की है. इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल हैं।

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